साल 2025 खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। 31 दिसंबर तक कुछ ऐसे जरूरी काम हैं जिन्हें निपटाना बेहद जरूरी है। इस महीने के आखिर तक गाड़ी खरीदने का अच्छा मौका है क्योंकि 1 जनवरी से कीमतें बढ़ने वाली हैं। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी घट सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है।
आइए जानते हैं वे 4 जरूरी काम जो 31 दिसंबर से पहले पूरे कर लेने चाहिए…
1. आधार को पैन से लिंक करना जरूरी
जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर तक उसे पैन के साथ लिंक करना जरूरी है। ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय यानी बंद हो सकता है।
पैन-आधार लिंकिंग क्यों जरूरी है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्डधारकों को याद दिलाया है कि 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन से पहले पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर लें। ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, जो कई टैक्स और वित्तीय गतिविधियों को बाधित कर सकता है।
विभाग के अनुसार, जो पैन कार्ड निर्धारित समय के भीतर आधार से लिंक नहीं होंगे, वे महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए मान्य नहीं होंगे। इसमें इनकम टैक्स फाइलिंग और रिफंड क्लेम भी शामिल है।
पैन निष्क्रिय होने पर क्या परेशानी होगी?
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भर पाएंगे
- पेंडिंग रिफंड नहीं ले पाएंगे
- बैंक अकाउंट से जुड़े कामों में दिक्कत
- म्यूचुअल फंड से संबंधित काम नहीं हो पाएंगे
- कुछ मामलों में ज्यादा टैक्स कट सकता है
लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
टैक्सपेयर्स आसानी से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं। पैन और आधार विवरण दर्ज करके, पोर्टल वर्तमान लिंकिंग स्टेटस दिखाता है।
पहले भी बढ़ी थी डेडलाइन
पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन पहले 30 जून 2023 के लिए तय की गई थी। बाद में इसे ₹1,000 की लेट फीस के साथ 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया था। 3 अप्रैल 2025 की नवीनतम अधिसूचना केवल उन लोगों को राहत देती है जिन्होंने पैन के लिए आवेदन करते समय आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग किया था।
टैक्स एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यदि यह समूह विस्तारित डेडलाइन के भीतर लिंकिंग पूरी करता है तो कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। हालांकि, अन्य पैन धारक जो पहले की कट-ऑफ तारीखें चूक गए हैं, उन्हें धारा 234H के तहत ₹1,000 की फीस देनी पड़ सकती है।
2. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें
अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। ऐसा न करने पर नोटिस आने के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुर्माना भी लगा सकता है।
31 दिसंबर के बाद क्या होगा?
टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन (इंदौर) के अनुसार, 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर आपका रिफंड (वापस मिलने वाला पैसा) क्लेम नहीं होगा। रिफंड का पैसा सरकार के पास चला जाएगा।
लेट फीस कितनी देनी होगी?
- ₹5 लाख से कम इनकम: ₹1,000 लेट फीस
- ₹5 लाख या ज्यादा इनकम: ₹5,000 लेट फीस
किन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी है?
- सालाना इनकम ₹5 लाख से ज्यादा
- ट्रैवल खर्च ₹2 लाख से ऊपर
- करंट अकाउंट में ₹1 करोड़ से ज्यादा जमा
- बिजनेस इनकम ₹10 लाख से ज्यादा
- सालाना बिजली बिल ₹1 लाख से ज्यादा
- सेविंग अकाउंट में ₹50 लाख से ज्यादा जमा
- बिक्री/कमाई ₹60 लाख से ज्यादा
- विदेश में प्रॉपर्टी
- TDS ₹25,000 से ज्यादा (सीनियर सिटिजन के लिए ₹50,000+) कटा हो
ITR-U भरने पर ज्यादा पेनल्टी
अगर आप 31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो अतिरिक्त टैक्स देना होगा:
- 12 महीने के अंदर: कुल टैक्स का 25% ज्यादा
- 24 महीने के अंदर: कुल टैक्स का 50% ज्यादा
- 36 से 48 महीने के अंदर: 60% से 70% तक ज्यादा टैक्स
3. छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घट सकती हैं
31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में कटौती का ऐलान हो सकता है। इसमें कुल 11 स्कीम्स शामिल हैं। RBI ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया था, जिसकी वजह से इन स्कीम्स की ब्याज दर घटने का अनुमान है।
रेपो रेट घटने से क्या होता है?
- रेपो रेट कम होने से बैंकों को पैसा सस्ता मिलता है
- इससे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और छोटी बचत योजनाओं की दरें घटती हैं
- सरकार हर तिमाही (जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर) में दरों का रिव्यू करती है
फिलहाल ये हैं ब्याज दरें
- सुकन्या समृद्धि योजना:2%
- सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS):2%
- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट:7%
- पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (5 साल):5%
- किसान विकास पत्र (KVP):5%
- पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम:4%
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF):1%
- पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (3 साल):1%
- पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (2 साल):0%
- पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (1 साल):9%
- पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट:0%
अगर आप निवेश का प्लान बना रहे हैं तो अभी निवेश करने पर ज्यादा ब्याज का फायदा मिल सकता है।
4. गाड़ी खरीदने के बचे हैं सिर्फ 3 दिन
मारुति, टाटा, MG और हुंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी होने वाली हैं। MG ने तो दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है, बाकी कंपनियां भी जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती हैं।
MG ने बढ़ाई कीमतें
इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण MG मोटर ने अपनी कारों की कीमत 2% तक बढ़ा दी है। इससे MG हेक्टर अब ₹38,000 ज्यादा महंगी मिलेगी। MG के अलावा लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और BMW ने भी कीमत 2-3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है।
कितनी महंगी होंगी MG की गाड़ियां
- कॉमेट EV: ₹15,000 से ₹19,000 की बढ़ोतरी
- एस्टर: ₹19,000 से ₹32,000 तक महंगी
- विंडसर EV: ₹25,000 से ₹37,000 ज्यादा
- हेक्टर: ₹24,000 से ₹38,000 की वृद्धि
- हेक्टर प्लस: ₹34,000 से ₹39,000 महंगी
- ZS EV: ₹36,000 से ₹41,000 की बढ़ोतरी
- ग्लोस्टर: ₹76,000 से ₹86,000 ज्यादा
- M9: ₹1.40 लाख महंगी
- साइबरस्टर: ₹1.50 लाख की बढ़ोतरी
अगर आप गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 31 दिसंबर से पहले खरीदना फायदेमंद रहेगा।
निष्कर्ष:
साल खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। इन चारों कामों को समय रहते निपटा लेना फायदेमंद रहेगा। गाड़ी खरीदनी हो, निवेश करना हो, पैन-आधार लिंक करना हो या ITR फाइल करना हो – सब कुछ 31 दिसंबर से पहले कर लें। देरी करने पर न सिर्फ आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे बल्कि कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
