FSSAI ने ई-कॉमर्स संस्थाओं के लिए नए निर्देश जारी किए, ‘नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई:

भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। लाखों उपभोक्ता रोज़ाना इन सेवाओं के ज़रिए अपने घरों तक भोजन मंगवाते हैं। ऐसे में खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है।

इसी संदर्भ में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक अहम कदम उठाते हुए देश में काम कर रहे सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे फूड सेफ्टी और हाइजीन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।

इसके साथ ही, FSSAI ने इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी वेबसाइट्स पर लाइसेंस डिटेल्स डिस्प्ले करने, वेयरहाउस और स्टोरेज लोकेशंस की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने, और फूड हैंडल करने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का निर्देश भी दिया है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

FSSAI के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए नए निर्देश

  • भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)ने ऑनलाइन फूड बिज़नेस से जुड़ी कंपनियों के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर कई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उद्देश्य है—उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता, सुरक्षा और भरोसेमंद सेवा प्रदान करना। नीचे दिए गए हैं प्रमुख निर्देश:
  • हर रसीद पर FSSAI लाइसेंस नंबर अनिवार्य: अब प्रत्येक रसीद, इनवॉइस या कैश मेमो पर संबंधित विक्रेता का FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा
  • गोदामों की जानकारी FoSCoS पोर्टल पर: ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनेसभी वेयरहाउस और स्टोरेज यूनिट्स का विवरण, तस्वीरों सहितFSSAI के FoSCoS पोर्टल पर दर्ज करना होगा।
  • उत्पादों की एक्सपायरी डेट दिखाना: उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शॉपिंग करते समयप्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट या यूज़ बाय’ डेट देखना संभव होगा, जिससे वे जानकारी के साथ निर्णय ले सकें।
  • ‘Food Safety Connect’ ऐप की जानकारी देना: हर संबंधित दस्तावेज़ या प्लेटफॉर्म पर FSSAI के ‘Food Safety Connect’ ऐप की जानकारी देना अनिवार्य होगा, ताकि उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकें या जानकारी प्राप्त कर सकें
  • खाद्य हैंडलर्स की FoSTaC ट्रेनिंग अनिवार्य: डिलीवरी स्टाफ सहित सभीफूड हैंडलर्स को FSSAI की FoSTaC (Food Safety Training and Certification) ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। इसके लिए कंपनियों को एक ट्रेनिंग प्लान और टाइमलाइन FSSAI को सौंपनी होगी।
  • गोदामों का लाइसेंस और डेटा साझा करना: हरस्टोरेज यूनिट और गोदाम को FSSAI से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होगा। साथ ही, स्टाफ डिटेल्स, लोकेशन और अन्य डेटा समय-समय पर FSSAI के साथ साझा किया जाएगा।

FSSAI: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण:

FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) भारत सरकार की एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है, जो देश में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। यह संस्था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसका गठन FSS Act, 2006 के तहत किया गया था।

 स्थापना: 2008
कार्य प्रारंभ: 2011
मुख्यालय: नई दिल्ली
क्षेत्रीय कार्यालय: दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई

 

क्या है FSSAI एक्ट 2006?

FSSAI एक्ट 2006 भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बना एक कानून है, जिसके अंतर्गत खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की निगरानी की जाती है। इस कानून के अनुसार सभी खाद्य उत्पादों को वैज्ञानिक मानकों के अनुसार सुरक्षित होना चाहिए।

 

FSSAI के मुख्य कार्य

  1. नियम और दिशा-निर्देश तैयार करना
  2. फूड लाइसेंस जारी करना और पंजीकरण करना
  3. खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों की जांच करना
  4. फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का ऑडिट करना
  5. खाद्य सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाना
  6. डेटा और रिकॉर्ड बनाए रखना
  7. सरकार को खाद्य संकट की पूर्व चेतावनी देना

 

FSSAI की प्रमुख पहलें

  • Eat Right India: सभी को सुरक्षित और पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना
  • Clean Street Food: स्ट्रीट फूड वेंडर्स को हाइजीन ट्रेनिंग देना
  • Diet for Life: मेटाबॉलिक बीमारियों पर जागरूकता
  • Save Food, Share Food, Share Joy: फूड वेस्टेज को रोकना और ज़रूरतमंदों को भोजन बांटना

FSSAI के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

  • पूरे देश में पर्याप्त फूड टेस्टिंग लैब की कमी
  • प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या कम
  • अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नियमों का बार-बार मूल्यांकन
  • तकनीकी विकास के लिए सीमित फंड
  • हर छोटे-बड़े फूड बिजनेस को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण

FSSAI Food Licence क्या है?

FSSAI लाइसेंस, जिसे आम भाषा में फूड लाइसेंस कहा जाता है, वह अनुमति है जो भारत में किसी भी फूड बिजनेस को संचालित करने के लिए आवश्यक है। यह प्रमाणित करता है कि बिजनेस FSSAI के तय मानकों के अनुसार खाद्य उत्पादों का निर्माण या बिक्री कर रहा है।

निष्कर्ष (Conclusion)

FSSAI का मुख्य उद्देश्य हमेशा से भारत में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना रहा है। वर्तमान में जब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे समय में FSSAI द्वारा जारी किए गए सख्त दिशा-निर्देश समय की माँग हैं।

ई-कॉमर्स कंपनियों को अब न केवल FSSAI लाइसेंस नंबर प्रदर्शित करना होगा, बल्कि अपने गोदामों और स्टाफ की पूरी जानकारी भी FoSCoS पोर्टल पर देनी होगी। इसके साथ ही, खाद्य हैंडलर्स के लिए अनिवार्य प्रशिक्षणएक्सपायरी डेट की स्पष्ट जानकारी और फूड सेफ्टी कनेक्ट’ ऐप की जागरूकता जैसे कदम यह दिखाते हैं कि संस्था अब डिजिटल युग में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सजग और सक्रिय है।