पेट्रोल के निर्यात पर 5 गुना बढ़ा टैक्स, डीजल पर करीब आधा हुआ शुल्क- सरकार ने क्यों बदले रेट?
भारत सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क में बदलाव किया है। पेट्रोल पर शुल्क ₹0.50 से बढ़ाकर ₹2.50 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर यह ₹16 से घटाकर ₹8.50 प्रति लीटर किया गया है। हालांकि, इस फैसले से घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सीधे बदलाव नहीं हुआ है।
केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले शुल्क की नई दरें लागू की हैं। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क पांच गुना बढ़ा है। वहीं डीजल पर शुल्क में ₹7.50 प्रति लीटर की कटौती की गई है।

नई दरें 16 अक्टूबर 2026 से लागू हुई हैं। विमान ईंधन यानी ATF के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पेट्रोल पर टैक्स क्यों बढ़ाया और डीजल पर क्यों घटाया ?
पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क में यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच हुआ है। सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले शुल्क की हर पखवाड़े समीक्षा करती है।
इन दरों में बदलाव अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव के आधार पर किया जाता है, हालांकि, सरकार के ताजा आदेश में पेट्रोल पर शुल्क बढ़ाने और डीजल पर घटाने के अलग-अलग कारण स्पष्ट नहीं किए गए हैं। इसलिए यह दावा करना सही नहीं होगा कि दोनों बदलावों के पीछे कोई खास कारण आधिकारिक तौर पर बताया गया है।
क्या है विंडफॉल टैक्स और इसे क्यों लगाया जाता है ?
विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) ऐसा कर है जो असाधारण परिस्थितियों में कारोबार को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ पर लगाया जा सकता है। पेट्रोलियम क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल के कारण निर्यात से अधिक लाभ मिलने की स्थिति में सरकार इस तरह के कर का इस्तेमाल कर सकती है।
भारत ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। करीब दो साल बाद इसे हटा दिया गया। मार्च 2026 में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच सरकार ने ईंधन निर्यात पर शुल्क फिर से लागू किया।
उस समय घोषित उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना और निर्यात को हतोत्साहित करना था। इसके बाद से शुल्क की दरों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

क्या पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे ?
Petrol Diesel Export Duty में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि देश में पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाएंगे। निर्यात शुल्क उन पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होता है जिन्हें दूसरे देशों में भेजा जाता है।
इस फैसले के तहत घरेलू खपत के लिए जारी पेट्रोल और डीजल पर लागू मौजूदा शुल्क दरों में बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तत्काल राहत मिलने का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।

भारत की ईंधन निर्यात नीति में बदलाव का क्या असर होगा ?
भारत की ईंधन निर्यात नीति का एक अहम पहलू घरेलू जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री के बीच संतुलन बनाए रखना है। निर्यात शुल्क बढ़ने से संबंधित ईंधन को विदेश भेजने की लागत बढ़ सकती है। इसके विपरीत शुल्क घटने से निर्यातकों पर कर का बोझ कम हो सकता है।
इस बार पेट्रोल और डीजल पर शुल्क की दरें अलग-अलग दिशाओं में बदली हैं। पेट्रोल निर्यात पर शुल्क बढ़ा है, जबकि डीजल निर्यात पर घटा है। हालांकि, इससे निर्यात की मात्रा, तेल कंपनियों के फैसलों और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर कितना असर पड़ेगा, यह आगे के आंकड़ों से ही स्पष्ट होगा।

निष्कर्ष
भारत सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल का निर्यात शुल्क ₹2.50 और डीजल का ₹8.50 प्रति लीटर कर दिया है। विमान ईंधन पर शुल्क ₹10.50 प्रति लीटर पर बरकरार है। यह बदलाव निर्यात शुल्क की नियमित समीक्षा का हिस्सा है। घरेलू खपत के लिए लागू शुल्क दरें नहीं बदली हैं, इसलिए पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में तत्काल कटौती की उम्मीद करना सही नहीं होगा।
FAQ (Frequently Asked Questions):
भारत सरकार ने Petrol Export Tax में क्या बदलाव किया है ?
16 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल पर निर्यात शुल्क ₹0.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹2.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी यह पहले की दर से पांच गुना हो गया है।
Diesel Export Duty घटाकर ₹8.50 प्रति लीटर क्यों की गई है ?
डीजल पर निर्यात शुल्क ₹16 से घटाकर ₹8.50 प्रति लीटर किया गया है। सरकार ने ताजा आदेश में इस कटौती का अलग से स्पष्ट कारण नहीं बताया है। निर्यात शुल्क की दरों की समीक्षा अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के आधार पर की जाती है।
Petrol और Diesel पर Export Tax लगाने का उद्देश्य क्या है ?
इस तरह के शुल्क का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के बीच घरेलू ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर निर्यात को हतोत्साहित करने में मदद करना है।
क्या Export Tax में बदलाव से भारत में Petrol-Diesel की कीमतें कम होंगी?
इस फैसले से घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सीधे कटौती नहीं होती। घरेलू खपत के लिए लागू शुल्क दरों में इस आदेश के तहत बदलाव नहीं किया गया है।
Petrol Export Tax और Diesel Export Duty में क्या अंतर है ?
दोनों निर्यात किए जाने वाले ईंधन पर लगने वाले शुल्क हैं। नई दरों के अनुसार पेट्रोल पर ₹2.50 प्रति लीटर और डीजल पर ₹8.50 प्रति लीटर शुल्क लागू है।
भारत में Petroleum Products पर Export Duty कौन तय करता है?
केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से अधिसूचनाएं जारी करके पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू निर्यात शुल्क की दरें तय और संशोधित करती है। इन दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।